सोमवार, 23 अप्रैल 2018

कांग्रेस की मुख्य न्यायाधीश को हटाने की मुहिम फ़्लॉप!


मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ महाभियोग पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्पय,लोकसभा के महासचिव,पूर्व विधि सचिव पीके मल्होत्रा,पूर्व विधाई सचिव संजय सिंह और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों से माथापच्ची के बाद आज उपराष्ट्रपति ने तकनीकी आधार पर ख़ारिज कर दिया। अब कांग्रेस के पास विकल्प है कि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। गौरतलब है कि शुक्रवार को कांग्रेस समेत सात विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 217 के साथ 124(4) के तहत राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू को नोटिस दिया था। कांग्रेस का आरोप था कि चीफ़ जस्टिस मिश्रा, पद का दुरूपयोग कर रहें है और चीफ़ जस्टिस पद की गरिमा को नुक़सान पहुंचा रहें हैं। महाभियोग पर कपिल सिब्बल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था  कि 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' पद की गरिमा बनी रही, इसलिए हमने महाभियोग प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस की पीसी के बाद सोशल मीडिया पर मोदी सरकार और मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के आलोचना की बाढ़ सी आ गई थी। आलोचकों में ज़्यादातर वो लोग थें, जो कांग्रेस की तरह ही सियासी विरोध में संविधान की मर्यादा का ख़याल रखना भुल गये थे। कांग्रेस का तो इतिहास है कि एक व्यक्ति और सत्ता के लिए लोगों के संवैधानिक अधिकार तक को छिन लिया था। न्यायपालिका को किसी हद तक अपने कब्ज़े में कर लिया था। वर्तमान में दु:ख की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी तो जज लोया की मौत और चार जजों के सहारे राजनीति कर रही है, लेकिन क्या आम लोगों को भी यही करना चाहिए? क़ानून के तमाम जानकारों ने कांग्रेस के इस कदम को पूर्ण रूप से सियासी बताया था और कहा था कि यदि संसद में इस महाभियोग पर कार्यवाही हुई तो न्यायालय से लोगों का भरोसा समाप्त होने लगेगा।यहां तक की कांग्रेस के ही पेेेशे से वकील कई बड़े नेताओं ने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया से इत्तर संविधान या क़ानून के जानकार, कांग्रेस के इस महाभियोग प्रस्ताव पर क्या सोचते हैं, उसको आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप सही ग़लत में फ़र्क समझ सके। क्योंकि सोशल मीडिया के युग में सही-ग़लत में फ़र्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। इस युग में एक हीं विषय पर घंटों और सालों तक अध्यन करने वाले ख़ुद को एकान्त में पड़ी किसी वस्तु जैसा महसूस कर रहे होंगे।क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई हर विषय पर एेसे ज्ञानोत्सर्जन कर रहा है,जैसे उस विषय का वह ज्ञाता है।पहले इस कैटेगरी में राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आते थें, लेकिन अब तो ख़ुद को पत्रकार कहने वाले युवा भी इस रेस में शामिल हो गयें। मोदी विरोध में वो कब पत्रकार से पक्षकार बन गए, उन्हें ही पता नहीं चला। इसलिए ज़रुरी है किसी अंतिम सत्य तक पहुंचने से पहले ख़ुद भी मेहनत करें और हक़ीक़त जानने की कोशिश करें।
दरअसल इस मामले की शुरुआत 12 जनवरी को 4 जजों के प्रेस कांन्फ्रेंस के बाद हुई।जजों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर कई आरोप लगायें, जिसमें से एक है जज लोया की संदिग्ध मौत की सुनवाई का और केस के बंटवारे का। जजों की पीसी के बाद विपक्ष को ये एक मुद्दा मिल गया। बजट सत्र के दौरान भी महाभियोग विपक्ष के एजेंडे में था, लेकिन कुछ क्षेत्रिये पार्टियों ने साथ देने से इंकार कर दिया था। इसलिए अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत को स्वाभाविक बताया, तो कांग्रेस की अगुवाई में सात विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव लाया। लेकिन इस बार पार्टी टीएमसी और डीएमके का साथ नहीं मिला। मतलब साफ़ है कि फै़सला पसंद नहीं आया तो महाभियोग ले आये। संविधान के जानकार इसे ख़तरनाक बता रहें। इनका कहना है कि यदि इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया तो संसद के दोनों सदनों में बहुमत वाली पार्टी जब चाहे किसी भी न्यायधीश को, उसके मन मुताबिक फ़ैसला ना देने पर हटा सकती है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद या चाहे कोई भी कहे कि इस महाभियोग का जज लोया कि मौत से लेना-देना नहीं है‌। लेकिन आप महाभियोग की कवायद के समय पर गौर कीजिए, मक़सद पता चल जाएगा।
कांग्रेस का इतिहास पहले बता दिया हूं। कपिल सिब्बल का भी महाभियोग से जुड़ा एक इतिहास जान लीजिए। महाभियोग के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग लाया गया,तो आरोपी न्यायाधीश वी राधास्वामी के समर्थन में संसद में घंटों बहस किया था। वी राधास्वामी ने बाद में इस्तिफ़ा दे दिया था। राधास्वामी पर 1991 में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। नियुक्ति में गड़बड़ी की बात संसद भवन तक पहुंच गया था।
महाभियोग पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह  ने हस्ताक्षर नहीं किया है‌। कांग्रेस के तरफ़ ये दलील दी गई है कि वो पूर्व पीएम है इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। अब संविधान के जानकार,कुछ वरिष्ठ वकीलों और यूपीए के कार्यकाल में क़ानून मंत्री रह चुके लोगों की राय बताता हूं कि वो कांग्रेस के इस महाभियोग प्रस्ताव के बारे में उनका क्या कहना था। थोड़ा वक़्त लगा है पढ़ने में थोड़ा और वक़्त लगा दीजिए,क्योंकि मामला न्यायपालिका का है।यदि आप ग़लत सही में फ़र्क नहीं करेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे तो न्यायपालिका की हालत आपातकाल जैसी हो जाएगी,तो न्याय के लिए कहां जाएंगे?
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा था कि महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस राजनीतिक कदम है और  न्यायपालिका और सरकार को शर्मिन्दा करने वाला है।आगे कहा था कि संविधान में अक्षमता और दुर्व्यवहार जैसे अपराधों पर किसी जज को हटाने का प्रावधान तो हैं,लेकिन महाभियोग का नहीं,इसलिए राज्यसभा के सभापति विपक्ष की अर्जी को ख़ारिज भी कर सकते हैं।
वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा था कि कांग्रेस का प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा है।संविधान के ख़िलाफ़ है।ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को न तो संविधान की जानकारी है।और ना ही वो संविधान को पढ़ने की कोशिश करते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज एस एन ढींगरा ने कहा कि ये सियासी चाल है।न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश है।कांग्रेस के पास ना तो नम्बर है।और कांग्रेस के तरफ़ से जो प्रस्ताव दिए गए है, वो महाभियोग के दायरे में नहीं आते हैं। इससे चीफ़ जस्टिस पर आंच नहीं आएंगे। कांग्रेस का प्रस्ताव गिर जाएगा लेकिन न्यायपालिका पर जो दाग लगेगा वो दु:ख की बात है। जिस मक़सद के लिए आलोचना की जा रही है, वो ग़लत है। आलोचना न्यायपालिका को बेहतर करने के लिए हो, तो समझ आती है। यहां तो न्यायिक तंत्र की ही आलोचना की जा रही है।
यूपीए सरकार के दो क़ानून मंत्री की राय-
सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो भी निर्णय आता है वो अंतिम निर्णय होता है एससी का। आगे उसको चैलेंज करने के लिए और भी कई प्रावधान है।ईमानदारी और विश्वसनीयता पर सवाल करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी वकील होगा ऐसा नहीं करेगा। महाभियोग एक गंभीर मुद्दा है।इसे कोर्ट के किसी फ़ैसले,राय या फ़िर असहमति की वजह से नही लाना चाहिए।
आश्विनी कुमार ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग लाना ठीक नहीं है।ये ना होता तो अच्छा होता। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव नहीं होना चाहिए।
                                                                        अभिषेक मनु सिंघवी का बयान बड़ा दिलचस्प था।सिंघवी ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।हम मैं या मेरी पार्टी खुशी या हर्ष से ये नहीं कर रहें  हैं।मैं ख़ुद इसका विरोध कर रहा था,लेकिन पार्टी के वफ़ादार सैनिक होने की वजह से हस्ताक्षर किए हैं।














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